मंत्री Irfan Ansari सहित 2 MLA जाने वाले थे लंदन, भागने की आशंका पर हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाजत! कैश कांड की हो रही हैं घोटाला/

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. मंत्री इरफान अंसारी लंदन जाना चाहते थे लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने की उनकी अर्जी इस तर्क के साथ खारिज कर दी कि वे विदेश में छिप सकते हैं जिससे उनके खिलाफ कैश कांड मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है. कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने साफ किया कि अभी पासपोर्ट वापस नहीं किया जा सकता.

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री इरफान अंसारी के पासपोर्ट वापस करने वाली याचिका का कड़ा विरोध किया. मंत्री इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों को भी हाईकोर्ट ने झटका दिया है.इस खबर में आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है. क्यों मंत्री इरफान अंसारी और उनके 2 साथी विधायकों का पासपोर्ट जब्त किया गया है. किस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. उनके खिलाफ आरोप क्या हैं.

कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ कैश कांड केस
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट निचली अदालत में जमा
रिपोर्टर संजीत प्रजापति
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. मंत्री इरफान अंसारी लंदन जाना चाहते थे लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने की उनकी अर्जी इस तर्क के साथ खारिज कर दी कि वे विदेश में छिप सकते हैं जिससे उनके खिलाफ कैश कांड मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है. कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने साफ किया कि अभी पासपोर्ट वापस नहीं किया जा सकता.
दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री इरफान अंसारी के पासपोर्ट वापस करने वाली याचिका का कड़ा विरोध किया. मंत्री इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों को भी हाईकोर्ट ने झटका दिया है.इस खबर में आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है. क्यों मंत्री इरफान अंसारी और उनके 2 साथी विधायकों का पासपोर्ट जब्त किया गया है. किस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. उनके खिलाफ आरोप क्या हैं.
कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ कैश कांड केस
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट निचली अदालत में जमा
रिपोर्टर संजीत प्रजापति

3 thoughts on “मंत्री Irfan Ansari सहित 2 MLA जाने वाले थे लंदन, भागने की आशंका पर हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाजत! कैश कांड की हो रही हैं घोटाला/”

Leave a Comment

और पढ़ें

तिसरी में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोगों की सहभागिता से गूंजा क्षेत्र तिसरी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में आज दिनांक 19 मार्च 2026 को आगामी रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर एक भव्य रैली एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल

*प्रेस विज्ञप्ति* *——————–* *——————-* – *चतरा पुलिस* *दिनांक 18.03.2026* ——————– ——————– *टी0एस0पी0सी0 संगठन ( सुदर्शन जी ) गिरोह के पांच सदस्य अवैध हथियार, गोली व पर्चे के साथ गिरफ्तार* *प्रसंग- पिपरवार थाना कांड संख्या 15/26 दिनांक 18/03/26 धारा 317(2)/3(5) बी0ए0एस0 व 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट व 17 सी0एल0 एक्ट* दिनांक 18/03/2026

तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित में बीते कई दिनों से मनरेगा कर्मियों के खिलाफ अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। जो कि आज दिन बुधवार को सुबह 10 बजे दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि जे ई को आगामी पर्व के बाद हटा दिया जाएगा। जो 8 वर्षों से टीका हुआ था। साथ ही हड़ताल में बैठे लोगों ने लिखित रूप से मांगा किया। वहीं जब लिखित रूप से दिए दंडाधिकारी अभिषेक कुमार ने तो अनिश्चिकालीन धरना स्वयं ही हटा लिया गया है।

तिसरी में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोगों की सहभागिता से गूंजा क्षेत्र तिसरी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में आज दिनांक 19 मार्च 2026 को आगामी रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर एक भव्य रैली एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल

*प्रेस विज्ञप्ति* *——————–* *——————-* – *चतरा पुलिस* *दिनांक 18.03.2026* ——————– ——————– *टी0एस0पी0सी0 संगठन ( सुदर्शन जी ) गिरोह के पांच सदस्य अवैध हथियार, गोली व पर्चे के साथ गिरफ्तार* *प्रसंग- पिपरवार थाना कांड संख्या 15/26 दिनांक 18/03/26 धारा 317(2)/3(5) बी0ए0एस0 व 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट व 17 सी0एल0 एक्ट* दिनांक 18/03/2026

तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित में बीते कई दिनों से मनरेगा कर्मियों के खिलाफ अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। जो कि आज दिन बुधवार को सुबह 10 बजे दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि जे ई को आगामी पर्व के बाद हटा दिया जाएगा। जो 8 वर्षों से टीका हुआ था। साथ ही हड़ताल में बैठे लोगों ने लिखित रूप से मांगा किया। वहीं जब लिखित रूप से दिए दंडाधिकारी अभिषेक कुमार ने तो अनिश्चिकालीन धरना स्वयं ही हटा लिया गया है।