
इससे नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को ₹1,75,702 की क्षति हुई।2. श्री कुमोद कुमार:पता: ग्राम युसुफपुर, वार्ड नं. 09।बिना बकाया राशि चुकाए और बिना वैध कनेक्शन, 1 KW का अवैध उपयोग करते हुए पकड़े गए।कुल आर्थिक क्षति ₹88,834 पाई गई।3. मो. परवेज:पता: ग्राम युसुफपुर, वार्ड नं. 10।अवैध कनेक्शन के जरिए 1 KW का उपयोग।कुल बकाया और क्षति राशि ₹58,213 पाई गई।
4. श्री राजकुमार पासवान:
पता: ग्राम कमालपुर, वार्ड नं. 02,₹4,411 बकाया के बावजूद 234 वाट की अवैध बिजली चोरी करते हुए पाए गए।कुल आर्थिक क्षति ₹30,141 रही।छापेमारी दल ने घटनास्थल पर सर्विस तार जब्त किया और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। विभाग ने सभी दोषियों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।एंकर का निष्कर्ष:यह कार्रवाई विद्युत ऊर्जा चोरी के मामलों पर सख्त संदेश देती है। विभागीय अधिकारी लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
